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धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: हल्द्वानी हाईकोर्ट भूमि हस्तांतरण समेत 15 प्रस्तावों को मंजूरी

उत्तराखंड कैबिनेट ने हल्द्वानी के लामाचौड़ में हाईकोर्ट के लिए भूमि हस्तांतरण, गो-पालन योजना का विस्तार और श्रमिकों के कल्याण से जुड़े 15 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

प्रतीकात्मक चित्र

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इस बैठक में हल्द्वानी के लामाचौड़ में उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण हेतु वन भूमि के हस्तांतरण, गो-पालन योजना के दायरे के विस्तार तथा श्रमिकों के कल्याण से जुड़े कई निर्णय लिए गए।

मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उपलब्ध 73 हेक्टेयर वन भूमि में से लगभग 30 से 40 हेक्टेयर भूमि उच्च न्यायालय परिसर निर्माण के लिए स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही हल्द्वानी स्थित राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के लिए शैक्षणिक और प्रशासनिक संवर्ग में 122 नए पदों के सृजन पर भी सहमति जताई गई है।

पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने राज्य में संचालित गो-पालन योजना के नियमों में संशोधन किया है। अब इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी मिलेगा। योजना के तहत पशु की इकाई लागत को ₹40,000 से बढ़ाकर ₹60,000 कर दिया गया है। नई नीति के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थियों को 90 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के पशुपालकों को 60 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार के अनुसार, इस निर्णय से पहले वर्ष में 2,128 पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा।

श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में मंत्रिमंडल ने न्यूनतम मजदूरी और डिजिटल वेतन भुगतान को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। नए प्रावधानों के अनुसार श्रमिकों को निर्धारित कार्य समय से अधिक काम करने पर दोगुना ओवरटाइम दिया जाएगा और हर महीने की 7 तारीख तक वेतन भुगतान सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए समान कार्य पर समान वेतन का नियम लागू किया गया है।

बैठक में प्रशासनिक एवं सेवा नियमावलियों में भी बदलाव किए गए। इसके तहत उत्तराखंड वन विकास निगम में स्केलर पद पर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 100 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान किया गया है।

स्रोत: www.livehindustan.com · www.jagran.com