हरियाणा के गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइकर को कार से टक्कर मारने के चर्चित मामले में पुलिस ने आरोपी चालक कल्याण बैंसला को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर हादसे की वीडियो क्लिप तेजी से वायरल होने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और एक्शन कैमरे की रिकॉर्डिंग की जांच कर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना 13 सितंबर की सुबह की है, जब दिल्ली की रहने वाली महिला बाइकर शिवानी चौहान (शिया) अपनी स्पोर्ट्स बाइक से साथी बाइकर्स के साथ गोल्फ कोर्स रोड से गुजर रही थीं। शिया का आरोप है कि मारुति सियाज कार सवार युवकों ने उनका पीछा करते हुए अभद्रता की और बाइक रोकने का दबाव बनाया। इसके बाद कार ने उनकी मोटरसाइकिल को साइड से टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर कई मीटर तक घिसटती चली गईं और कार चालक मौके से फरार हो गया।
महिला बाइकर द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर घटना का वीडियो साझा किए जाने के बाद यह मामला देशभर में ट्रेंड करने लगा और सड़क सुरक्षा तथा महिला सुरक्षा पर तीखी बहस छिड़ गई। विवाद बढ़ने पर गुरुग्राम के सेक्टर-56 थाना पुलिस ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया। शुरुआत में पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने और सुरक्षा को खतरे में डालने का केस दर्ज किया था, लेकिन वीडियो साक्ष्यों और सीसीटीवी की गहन पड़ताल के बाद प्राथमिकी में हत्या के प्रयास की गंभीर धारा जोड़ दी गई।
गुरुग्राम के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) अभिलक्ष जोशी के अनुसार, आरोपी कल्याण बैंसला घटना के बाद राजस्थान भाग गया था, जिसे सोहना क्राइम ब्रांच की टीम ने राजगढ़ से दबोच लिया। आरोपी ने प्राथमिक पूछताछ में टक्कर होने की बात स्वीकार की है। बीएनएस की धारा 109 के तहत दोषी पाए जाने पर आरोपी को अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।
स्रोत: thehindu.com · hindustantimes.com · dailypioneer.com




