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Politics

मॉनसून सत्र एजेंडा जारी; परिसीमन विधेयक सूची से ग़ायब, कांग्रेस ने विरोध दोहराया

केंद्र ने 17 जुलाई को मॉनसून सत्र का एजेंडा जारी किया। परिसीमन विधेयक सूची में नहीं है। कांग्रेस ने 16 जुलाई के पत्र में सर्वदलीय बैठक की माँग दोहराई और विरोध का रुख स्पष्ट किया।

फोटो साभार: tribuneindia.com

केंद्र सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र के लिए 17 जुलाई को जारी प्रारंभिक विधायी एजेंडे में पाँच नए विधेयकों की सूची दी, लेकिन परिसीमन (संविधान 131वां संशोधन) और महिलाओं के आरक्षण से जुड़ी संशोधन सूची में शामिल नहीं हैं। द ट्रिब्यून और इंडिया टुडे के अनुसार, एजेंडे में आयकर (संशोधन) 2026, सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन 2026, पंजीयन जन्म-मृत्यु (संशोधन) 2026, माइक्रो-लघु-मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) 2026 और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) 2026 जैसे बिल प्रस्तावित हैं।

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार द्वारा प्रसारित यह सूची ‘टेंटेटिव’ है, यानी संसदीय कार्यवाही के दौरान और विधेयक जोड़े जा सकते हैं। द ट्रिब्यून के अनुसार, यदि सरकार लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत सुनिश्चित कर पाती है तो परिसीमन से जुड़ा संशोधन कभी भी लाया जा सकता है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 16 जुलाई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर परिसीमन प्रस्ताव पर सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया और कहा कि संशोधित मसौदे पर विपक्ष को पर्याप्त समय दिया जाए। कांग्रेस संचार प्रमुख जयराम रमेश के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि पार्टी परिसीमन विधेयक के फिर से पेश होने पर कड़ा विरोध करेगी और विपक्षी दलों के साथ समन्वय करेगी।

द ट्रिब्यून और इंडिया टुडे के मुताबिक, सूचीबद्ध अन्य कार्यों में एफसीआरए संशोधन 2026 तथा उच्च शिक्षा ढांचे में बदलाव के लिए ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान’ विधेयक (2025) जैसी पहलें भी शामिल हैं। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट कहती है कि एजेंडे में महिलाओं के आरक्षण तथा सार्वजनिक पद से स्वत: अपदस्थ करने वाले संविधान (130वां संशोधन) विधेयक भी अनुपस्थित हैं।

मॉनसून सत्र सोमवार, 20 जुलाई 2026 से शुरू होगा। सरकार का कहना है कि वित्तीय कार्यों के साथ सूचीबद्ध विधेयक पेश/विचार/पारित किए जाएंगे, जबकि विपक्ष ने परिसीमन प्रस्ताव पर व्यापक परामर्श की माँग दोहराई है (इंडियन एक्सप्रेस, द ट्रिब्यून के अनुसार)।

स्रोत: www.tribuneindia.com · www.indiatoday.in · www.moneycontrol.com · indianexpress.com