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AI-जनित फर्जी मिसालों पर सुप्रीम कोर्ट की ‘जीरो टॉलरेंस’, NCLT–NCLAT आदेश रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने 2 जुलाई 2026 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से उत्पन्न फर्जी/अस्तित्वहीन न्यायिक मिसालों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) व नेशनल कंपनी लॉ अपीलीय ट्रिब्यूनल (NCLAT) के आदेश रद्द कर

बार एंड बेंच व लाइव लॉ के अनुसार, न्यायमूर्ति पी.एस.

नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि ऐसी ‘हेल्यूसिनेटेड’ सामग्री पर आधारित कोई भी निर्णय विधि की दृष्टि में टिक नहीं सकता और न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रहार करता है।

पीठ ने निर्देश दिया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) एक समिति गठित कर वकीलों द्वारा अदालतों में फर्जी या AI-जनित उद्धरण प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति की जांच कर आवश्यक मानक तय करे।

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